स्वामी की याचिका पर फैसला सुरक्षित (लीड-1)
स्वामी ने अपनी याचिका में 2जी स्पेक्ट्रम मामले में प्रधानमंत्री को पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत देने का निर्देश देने की मांग की है।
अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायाधीश जी.एस. सिंघवी और न्यायाधीश ए.के. गांगुली की पीठ ने महान्यायवादी (एटार्नी जनरल) जी. वाहनवती को हलफनामा दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। इस हलफनामे में वह स्वामी की याचिका के विरोध में अपनी दलील पेश करेंगे।
इसके अलावा न्यायालय ने महान्यायवादी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसीए) के तहत नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार के समक्ष लम्बित आवेदनों के विवरण का हलफनामा दाखिल करने का भी समय दिया।
वाहनवती ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करने वाली शिकायतों की पहले सक्षम न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि न्यायालय को यदि प्रथमदृष्टया यह लगता है कि शिकायत कार्रवाई के लिए उपयुक्त है, तभी याचिकाकर्ता को कार्रवाई की मंजूरी के लिए संबंधित विभाग के पास जाना चाहिए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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