इशरत जहां हत्या मामले में अवमानना याचिका रद्द
प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में न्यायालय को जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने 16 नवम्बर को एसआईटी के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रदेश सरकार ने कहा कि इस अधिसूचना में न्यायालय के उस आदेश का पालन किया गया है जिसमें कहा गया था कि एसआईटी इस मामले से संबद्ध प्रदेश के किसी भी पुलिस अधिकारी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं लेगी।
जून 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पुलिस ने मुम्बई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां, प्रणेश पिल्लै उर्फ जावेद शेख, अमजद अली राणा और जीसान जौहर को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था।
पुलिस ने दावा किया था कि ये चार लोग लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे।
प्रणेश पिल्लै के पिता गोपीनाथ पिल्लै ने न्यायालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार एसआईटी के गठन के लिए न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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