सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, क्या थामस प्रभावी सीवीसी हो सकते हैं
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस.एच.कपाड़िया के नेतृत्व वाली पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जो व्यक्ति आरोपी है और वह आरोप पत्र का सामना कर रहा है, वह किसी निगरानी संस्था का नेतृत्व भला कैसे कर सकता है।
अदालत ने महान्यायवादी से कहा कि दो सप्ताह बाद जब मामले की सुनवाई होगी तो इस तर्ज पर बहस करने के लिए तैयार रहें।
इस बीच सरकार ने थामस की नियुक्ति से सम्बंधित सभी विवरण अदालत को सौंप दिए हैं। इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री पी.चिदम्बरम और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज के बीच हुए विचार-विमर्श का विवरण भी शामिल है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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