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प्रसार भारती पर नजर रखेगी 3 सदस्यीय समिति

By Jaya Nigam
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की सहमति पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि प्रसार भारती के प्रतिदिन के कार्यो पर तीन सदस्यीय समिति नजर रखेगी। समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं दो अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन एवं न्यायमूर्ति एके पटनायक की बेंच ने कहा कि प्रसार भारती के दिन-ब-दिन के कार्यो की तीन सदस्यीय समिति निगरानी करेगी। समिति में सदस्य (वित्त) एवं (कार्मिक) भी रहेंगे। प्रसार भारती के सीईओ बलजीत सिंह लाली ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर 20 अगस्त, 2009 को कार्यालयी आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के निर्देश का अनुमोदन किया।

लाली ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने न केवल प्रसार भारती बोर्ड के स्थायी सदस्यों में से तीन को समिति में रखने को कहा था, बल्कि लाली पर लगे वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया था।

जनहित अभियोग केंद्र (सीपीआईएल) की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 24 अगस्त, 2009 को जारी अदालत के आदेश के तुरंत बाद लाली ने फिर से तीन सदस्यीय समिति तो गठित की, लेकिन अपनी पुरानी कार्यशैली में एकतरफा फैसला लेना शुरू कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि लाली प्रसार भारती बोर्ड से परामर्श लिए बिना पिछले दो साल से एकतरफा फैसला लेते रहे हैं।

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