पीएमओ ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया
10 पृष्ठों के इस हलफनामे में स्वामी के पत्रों के संदर्भ में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया गया है।
यह हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को दिए गए निर्देश के अनुसार पीएमओ के एक निदेशक की ओर से दाखिल किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.एस.सिंघवी और न्यायमूर्ति ए.के.गांगुली की पीठ ने पीएमओ को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके पहले महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत को गुरुवार को बताया था कि स्वामी के हर पत्र का जवाब दिया गया था और उस संदर्भ में कदम भी उठाए गए थे।
स्वामी ने, मार्च 2010 में प्राप्त हुए एक जवाब के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी जवाब के प्राप्त होने से इंकार किया है।
स्वामी ने कहा है कि उन्होंने 20 नवम्बर, 2008 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए.राजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आपराधिक मामला चलाने की मंजूरी मांगी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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