इशरत मामले में गुजरात सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका
यह याचिका प्रणेश पिल्लै उर्फ जावेद के पिता की ओर से दायर की गई है।
जावेद, मुम्बई की कॉलेज छात्रा इशरत सहित उन चार लोगों में शामिल था, जिन्हें जून 2004 में अपराध शाखा के एक दल द्वारा अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में मार डाला गया था। बाद में कहा गया था कि चारों आतंकी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा से सम्बद्ध थे और वे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के फिराक में थे।
उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के लिए दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त करनैल सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, जिसमें गुजरात कैडर के दो पुलिस अधिकारी मोहन झा और सतीश वर्मा भी शामिल थे।
अदालत ने सरकार को भी निर्देश दिया था कि वह नए एसआईटी को आवश्यक अधोसंरचना और सुविधाएं मुहैया कराए। एसआईटी को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन गुजरात सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 नवम्बर को गुजरात सरकार की याचिका खारिज कर दी।
लेकिन एसआईटी के गठन की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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