रुचिका मामला : सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी करने के साथ ही हरियाणा सरकार से राठौड़ को दी गई प्रोन्नति से संबंधित विवरण सौंपने के लिए कहा है।
न्यायालय राठौड़ (69) को रुचिका गिरहोत्रा से छेड़खानी करने का दोषी करार दे चुका है। गत 25 मई से बुरैल जेल में बंद राठौड़ को 12 नवंबर को जमानत पर छोड़ा गया।
सीबीआई के वकील अजय कौशिक ने आईएएनएस को बताया, "एक जनहित याचिका के आधार पर न्यायालय ने राठौड़ के खिलाफ दर्ज तीनों मुकदमों की विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। न्यायालय ने जांच की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है।"
कौशिक ने बताया, "न्यायालय ने हरियाणा सरकार से भी राठौड़ के प्रोन्नति के बारे में विस्तृत विवरण सौंपने के लिए कहा है। न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि उसके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज होने के बावजूद वह वरिष्ठ पदों पर पहुंचने में कैसे सफल हो गया।"
कौशिक ने बताया कि न्यायालय ने रुचिका को 'सेकरेड हार्ट स्कूल' से निकालने पर चण्डीगढ़ प्रशासन को अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति सौंपने के लिए कहा है।
इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications