न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री तथ्यों को अपर्याप्त बताते हुए कार्रवाई की इजाजत देने से इंकार कर सकते थे।इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।