फर्जी पासपोर्ट मामले में अबु सलेम दोषी करार
जिला लोक अभियोजक राजेश रायकवार ने बताया कि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 471 और पासपोर्ट की धारा 12(ख) के तहत अबु सलेम को दोषी करार दिया है। वहीं, उस पर आईपीसी की धारा 468 के तहत लगाए गए आरोपों से उसे बरी कर दिया गया है।
अदालत सलेम को 19 नवम्बर को सजा सुनाएगी। सलेम को दो से सात साल तक की सजा हो सकती हैं।
मालूम हो कि अबु सलेम, उसकी पत्नी समीरा और पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने का आरोप था। बेदी को इस मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था।
इस मामले की सुनवाई एक नवम्बर को पूरी हो गई थी, फैसला मंगलवार को आना था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) आर. जे. सिंह ने अपने फैसले में सलेम को दोषी करार दिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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