शबरीमाला मामले में जयमाला की गिरफ्तारी नहीं
पुलिस ने पिछले सप्ताह कर्नाटक उच्च न्यायालय में अभिनेत्री के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उसने बताया कि वह जयमाला को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उधर, गिरफ्तारी की आशंका से भयभीत अभिनेत्री ने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
न्यायाधीश एन. आनंद ने अभिनेत्री से कहा कि उन्हें अग्रिम जमानत की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें गिरफ्तार करने की उसकी कोई योजना नहीं है।
उल्लेखनीय है कि फिल्म निर्माता और अभिनेत्री जयमाला (50) ने वर्ष 2006 में दावा किया कि उन्होंने वर्ष 1986 में सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की मूर्ति को स्पर्श किया था। पारंपरिक नियमों के अनुसार 10 से 50 वर्ष के बीच की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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