माकपा नेता को अदालत में पेश होने का आदेश
न्यायाधीश ए. के. बशीर और न्यायमूर्ति थॉमस पी. जोसेफ की खंडपीठ ने एक बड़ी खंडपीठ के निर्देश के बाद जयाराजन के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया।
मुख्य न्यायाधीश जे. चेलामेस्वर, न्यायाधीश बशीर और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की तीन सदस्यीय पीठ ने इसके पहले माकपा नेता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का फैसला लिया था। यह फैसला एक जनहित याचिका पर लिया गया।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की एक फैसले के खिलाफ 50 वर्षीय जयाराजन ने जुलाई में एक सड़क के किनारे सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था। उस दौरान माकपा नेता ने आदेश जारी करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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