वोडाफोन को भरोसा, कर देनदारी नहीं बनती (लीड-1)

उसने कहा कि वह 24 फरवरी, 2011 को सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई तक इंतजार करेगा।

कम्पनी ने एक बयान में कहा कि कर और कानूनी मसलों पर जो भी सलाह वह ले रही है, उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है।

इससे पहले दिन में सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन को इस मामले में 2500 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय यदि वोडाफोन के पक्ष में फैसला देता है तो पूरी राशि वोडाफोन को ब्याज सहित लौटाई जाएगी।

वोडाफोन को भारत में हच एस्सार समूह के अधिग्रहण से सम्बद्ध सौदे में कर की बकाया राशि को लेकर यह मामला चल रहा है।

मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वोडफोन को सरकार को 8,500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा कराने का भी आदेश दिया।

आदेश में कहा गया कि वोडाफोन को 2,500 करोड़ रुपये की नकद राशि तीन सप्ताह में और बैंक गारंटी आठ सप्ताह में जमा करनी होगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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