हरियाणा में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध
सरकार की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्लास्टिक से तैयार जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है उनमें प्लेट, कप, गिलास, चम्मच आदि शामिल हैं। इन वस्तुओं पर सार्वजनिक स्थानों मसलन राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, खेल के मैदान, मनोरंजन स्थल, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
हुड्डा ने कहा, "कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, बिक्री, वितरण और उसके पुनर्चक्रित रूप का उपयोग नहीं करेगा। ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व के स्थानों पर सभी तरह की प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध होगा। "
उन्होंने कहा, "पुनर्चक्रित प्लास्टिक का इस्तेमाल खाद्य पदार्थो पैकिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि मूल रूप से उत्पादित प्लास्टिक या तो प्राकृतिक रंग में अथवा सफेद रंग होंगे।"
हुड्डा ने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिशा-निर्देशों को लागू कराएगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली उत्पादन इकाइयों पर 25 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
खुदरा दुकानदारों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने पर ढाई हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह आम लोगों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर 250 से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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