रुचिका मामले में राठौड़ को जमानत
इस मामले में निचली अदालत ने राठौड़ को 18 महीने की सजा सुनाई थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति पी. सथसिवम और न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान ने राठौड़ को जमानत देते हुए उसे बिना इजाजत देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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