'2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में कोई चूक नहीं हुई'
नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि दूरसंचार विभाग ने 2जी स्पेक्ट्रम के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी करने में निर्धारित नीतियों के आधार पर जनहित में काम किया है।
केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को दायर किए गए एक हलफनामे में कहा गया है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच के लिए न तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से कोई मामला तैयार किया गया है, और न तो विशेष जांच दल द्वारा ही, जिसकी याची सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने मांग की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications