अमन काचरू मामले में 4 छात्र गैर इरादतन हत्या के दोषी (लीड-2)

पिछले वर्ष आठ मार्च को कांगड़ा जिले के टांडा में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 19 वर्षीय छात्र अमन की चार वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैगिंग के बाद मौत हो गई थी। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरिंदर वैद्य ने उन चारों वरिष्ठ छात्रों-अजय वर्मा, नवीन वर्मा, अभिनव वर्मा और मुकुल शर्मा को दोषी ठहराया है।

फैसले के बाद अमन के पिता राजेंद्र काचरू ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक फैसला है लेकिन मेरे लिए यह मामला तभी खत्म होगा जब देशभर में रैगिंग के मामले बंद हो जाएंगे। वे हत्या के दोषी ठहराए जाएं या गैर इरादतन हत्या के, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।"

दोषियों को सजा आज ही सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की दफा 302 के तहत सजा देने की मांग की थी। विशेष सरकारी वकील जीवन लाल ने आईएएनएस को बताया कि निचली अदालत द्वारा छात्रों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराने के फैसले के खिलाफ अभियोजन पक्ष अपील कर सकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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