अमर और जया की अर्जी पर फैसला सुरक्षित (लीड-1)
न्यायालय ने कहा कि यदि उन्होंने अपने निष्कासन के बाद पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है तो सदन के असम्बद्ध सदस्य होने के नाते वे दल-दबल कानून के दायरे में नहीं आते।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर एवं न्यायमूर्ति सिरिएक जोसफ की पीठ ने संकेत दिया कि यह मामला बृहद पीठ को सुपुर्द किया जाएगा और इससे सम्बंधित आदेश सोमवार को जारी किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि बृहद पीठ भी इस मामले पर अपना मंतव्य देगी।
न्यायालय ने कहा कि अटार्नी जनरल जी. वाहनवती उसकी इस राय से सहमत हैं कि इस मामले की सुनवाई बृहद पीठ द्वारा की जानी चाहिए।
ज्ञात हो कि अमर सिंह और जया प्रदा दोनों को दो फरवरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अमर सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं और जया प्रदा लोकसभा की सदस्य हैं।
पार्टी से निष्कासन के बाद दोनों को असम्बद्ध सांसद घोषित कर दिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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