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राठौड़ के खिलाफ 2 मुकदमों को बंद करना चाहती है सीबीआई

By Staff
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अम्बाला। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को यहां एक न्यायालय में कहा कि साक्ष्यों के अभाव के चलते वह हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख एस.पी.एस राठौड़ के खिलाफ दो आपराधिक मुकदमों को बंद करना चाहती है।

रूचिका गिरहोत्रा के पिता एस.सी. गिरहोत्रा की शिकायत पर पिछले साल दिसम्बर में राठौड़ पर हत्या का प्रयास, आपराधिक धमकी और नकली साक्ष्य तैयार करने से सम्बंधित मुकदमें दर्ज किए गए थे। ज्ञात हो कि राठौड़ (69) वर्तमान में चण्डीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है। उसे रूचिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप में 18 महीने की सजा हुई है। इस घटना के बाद रूचिका ने आत्महत्या कर ली थी।

सीबीआई के अधिवक्ता अजय कौशिक ने चण्डीगढ़ में आईएएनएस को बताया, "राठौड़ के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों में क्लोजर रिपोर्ट लगाने के लिए दिल्ली से सीबीआई का एक विशेष दल आया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि राठौड़ पर लगे आरोपों के समर्थन में सीबीआई को कोई साक्ष्य नहीं मिला है। "

उधर, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में न्यायालय ने एस.सी. गिरहोत्रा और रूचिका के भाई आशू गिरहोत्रा को नोटिस जारी किया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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