आत्मसमर्पण को लेकर राजू की याचिका खारिज
सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर को राजू की जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें 10 नवम्बर या उससे पहले आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
राजू ने इस मामले में उनकी मदद कर रहे वकील की सहायता लेने के लिए चार सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई सोमवार से शुरू हुई।
राजू ने सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी सत्यम में 7,800 करोड़ रुपये के लेखांकन घोटाले की बात स्वीकार करके समूचे उद्योग जगत को हैरान कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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