पुलिस सुधार में कोताही पर 4 राज्यों को अदालत की फटकार
सितम्बर 2006 को दिए फैसले में अदालत ने निर्देश दिया था कि राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए, पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) एवं महानिरीक्षकों (आईजीपी) का कार्यकाल निर्धारित किया जाए तथा जांच दलों को कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी से अलग किया जाए।
अदालत ने राज्यों से पुलिस स्थापना बोर्ड एवं पुलिस शिकायत प्रधिकारण गठित करने को भी कहा था।
निर्देशों के मुताबिक अदालत ने राज्य सरकारों से तीन अधिकारियों का पैनल तैयार करने को कहा था, जिनमें से एक को डीजीपी चुना जा सके।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाडिया, न्यायमूर्ति आफताब आलम एवं न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की विशेष खंडपीठ ने वर्ष 2006 में जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर चारों राज्य सरकारों की खिंचाई की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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