फर्जी डिग्री वाले पाक सांसदों की अब खर नहीं!
स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि मुख्य न्यायधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। यह याचिका नेशनल एसंबली के पूर्व सदस्य आमिर यार अवारान की ओर से दायर की गई थी। अवारान को फर्जी डिग्री के बुनियाद पर ही अयोग्य ठहरा दिया गया था।
न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह फर्जी डिग्री रखने वाले सांसदों के खिलाफ जल्द से जल्द मामला दर्ज करे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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