मैसूर में 3 दलितों की हत्या करने वाले 20 को उम्रकैद
अतिरिक्त सत्र विशेष न्यायाधीश एल.एफ. मालावाली ने इस मामले के प्रत्येक आरोपी को 15,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं।
अदालत ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि वह मारे गए तीनों दलितों के प्रत्येक परिजन को 50,000 रुपये का मुआवजा दे।
स्थानीय मंदिर में प्रवेश करने के कारण दलित समुदाय के साथ विवाद 25 मार्च, 1993 को यहां से 40 किलोमीटर दूर बदनवाल गांव में हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
न्यायाधीश ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान इस मामले 20 लोगों को दोषी करार दिया था और फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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