कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ विधेयक को मंजूरी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय के अलावा विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच विचार-विमर्श की लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किए गए 'कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा विधेयक 2010' में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है और शिकायतों और उनके निपटारे के लिए प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं।
आधिकारिक बयान में कहा गया, "इस विधेयक से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठित और असंगठित श्रेणी के सभी संस्थानों के कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित होगा। इस कदम से लैंगिक सशक्तिकरण और समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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