अमित शाह को मिला 'गुजरात निकाला'
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सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि गुजरात हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शाह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें गुजरात से बाहर जाने को कहा है। कोर्ट ने शाह को नोटिस जारी करते हुए उनसे यह भी पूछा है कि उनकी जमानत क्यों नहीं रद्द करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शाह को मिली जमानत खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की जांच कर रही एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें शाह की जमानत को रद्द करने की मांग की गई।
अमित शाह को जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे ही डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में याचिका दाखिल कर दी। इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। याचिका दाखिल करने के दौरान सीबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी और जांच एजेंसी के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
आपको बता दें कि शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन केस में गिरफ्तार अमित शाह को जमानत दे दी थी। अमित शाह बीते तीन महीने से जेल में बंद थे। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ व कौसरबी की नृशंस हत्या के मामले में सीबीआई ने शाह सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए आरोप पत्र में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या के लिए अपहरण, अपह्वत व्यक्ति को सदोष छिपाने, सबूत मिटाने और वसूली सहित कई आरोप लगाए थे।