अमित शाह की जमानत याचिका पर निर्णय 29 अक्टूबर को
न्यायमूर्ति आर.एच.शुक्ला ने शाह और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद अपना आदेश 29 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
शाह पर हत्या, फिरौती और अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद शाह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
शाह को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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