हाई कोर्ट ने देखा 26/11 हमले का सीसीटीवी फुटेज
न्यायमूर्ति रंजना देसाई और न्यायमूर्ति आरवी मोरे की खण्डपीठ ने मुम्बई हमले के लिए दोषी करार दिए गए पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को दी गई मौत की सजा को मंजूरी देने के लिए चल रही सुनवाई के दौरान यह फुटेज देखा। दोनों न्यायाधीश बुधवार को एक और फुटेज देखने के बाद अपना आदेश लिखेंगे।
सरकारी अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने इसके पहले कहा कि कसाब ने मछली मारने वाली नौका कुबेर के नाविक, अमरसिंह सोलंकी की हत्या करने की बात कबूल की है। पाकिस्तान के 10 आतंकी इसी नौका से मुम्बई पहुंचे थे। निकम ने 26 नवम्बर के हमले का सिलसिलेवार ब्योरा भी प्रस्तुत किया। कसाब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुबह केवल 10 मिनट के लिए कार्यवाही के दौरान अदालत में पेश हुआ।
कसबा की वकील फरहाना शाह ने कहा, "कसाब उसके बाद पूरे दिन अदालत से अनुपस्थित रहा।" मुम्बई हमले में कसाब को छह मई को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। मुम्बई हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी।