सत्यम घोटाला : रामालिंगा राजू व 5 अन्य की जमानत रद्द (लीड-1)
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज के संस्थापक बी.रामालिंगा राजू को मंगलवार को उस समय बड़ा झटका लगा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी जमानत रद्द कर दी। यही नहीं अदालत ने करोड़ों रुपये के घोटाले में आरोपी पांच अन्य की भी जमानत रद्द कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के तर्को को सुनने बाद सभी आरोपियों की जमानत रद्द कर दी और उन्हें आठ नवम्बर तक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।
रामालिंगा राजू और रामा राजू के अलावा अन्य चार आरोपियों में वदलामणि श्रीनिवास, जी.रामाकृष्णन, डी.वेंकटपति राजू और श्रीसैलम चेटकुरु शामिल हैं।
अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर आरोपियों की जमानत रद्द की। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत से कहा कि मामले की सुनवाई 31 जुलाई, 2011 तक पूरी कर ली जाए।
सीबीआई ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें 18 अगस्त को रामालिंगा राजू को जमानत दे दी गई थी। अन्य पांचों को 20 जुलाई को ही उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि उसे डर है कि रामालिंगा राजू और अन्य पांचों आरोपी सबूत के साथ छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को प्रभावित करेंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।