कर छूट संबंधी भूपति की याचिका खारिज
भूपति ने 1989-90 से 1993-94 के बीच अपने पिता द्वारा उनके प्रशिक्षण के लिए खर्च किए गए 28,50,000 रुपये को लेकर अदालत में कर छूट की अर्जी दी थी।
भूपति ने कहा है कि समझौते के मुताबिक उन्हें यह राशि अपने पिता सी.जी.के. भूपति को लौटानी है। भूपति के मुताबिक उन्हें यह राशि प्रति वर्ष 285,000 रुपये की किस्त के तौर पर अपने पिता को देनी है।
भूपति ने इस संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी भूपति को करों में छूट देने से इंकार कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications