सत्यम घोटाला : 9 आरोपियों की याचिका खारिज
मामले के मुख्य आरोपी कम्पनी के पूर्व अध्यक्ष बी.रामालिंगा राजू को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों ने मामले से बरी किए जाने सम्बंधी याचिका दायर की थी। अतिरिक्त महानगरीय दंडाधिकारी (एसीसीएम) की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी।
रामालिंगा राजू के दो भाइयों - रामा राजू और सूर्यनारायण राजू तथा सत्यम के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वादलामणि श्रीनिवास सहित नौ आरोपियों ने दावा किया था कि चूंकि वे घोटाले में शामिल नहीं थे, लिहाजा उन्हें बरी कर दिया जाए। आरोपियों ने अदालत से आग्रह किया कि उनके खिलाफ आरोप तय न किए जाएं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हालांकि इस आधार पर आरोपियों की याचिका का विरोध किया कि इन सभी के घोटाले में लिप्त होने के सबूत हैं।
अदालत ने आरोप तय करने पर सुनवाई हेतु तीन नवम्बर की तारीख तय कर दी। सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे।
ज्ञात हो कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने घोटाले के मुख्य आरोपी रामालिंगा राजू को 18 अगस्त को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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