कनाडा ने मानव तस्करों पर कसा शिकंजा

गुरुमुख सिंह

टोरंटो, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए कनाडा ने अपने यहां शरण लेने सम्बंधी कानूनों को सख्त बनाने और मानव तस्करों पर सख्त जुर्माने लगाने हेतु गुरुवार को एक विधेयक पेश किया।

ज्ञात हो कि कनाडा में अगस्त में करीब 500 श्रीलंकाई तमिलों के पहुंचने को लेकर वहां काफी होहल्ला मचा हुआ है। इन तमिलों को मानव तस्करों ने कनाडा पहुंचाया है। इसके अलावा यहां 80,000 से अधिक शरणार्थियों का मामला भी लम्बित है।

कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री विस टोएव और आव्रजन मंत्री जैसन केन्नी ने आव्रजन प्रणाली कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए नया विधेयक पेश किया है।

जन सुरक्षा मंत्री ने कहा, "मानव तस्करों द्वारा कनाडा के आव्रजन प्रणाली कानून का उल्लंघन रोकने के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा।"

मानव तस्करों के लिए कनाडा के ढीले कानून यहां उन्हें अच्छा मौका उपलब्ध कराते हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के 500 तमिल नागरिक तस्करी के जरिए यहां पहुंचे हैं।

यही नहीं तस्करी से यहां पहुंचे लोगों के मुकदमों को आव्रजन और शरणार्थी बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बाद भी उन्हें यहां से बाहर करना आसान नहीं है।

देश के महाधिवक्ता के अनुसार आदेश के बावजूद 63,000 शरणार्थियों को देश से बाहर नहीं निकाला जा सका है, जबकि 41,000 शरणार्थी लापता हैं।

नए कानून के तहत तस्करों की असली पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक साल हिरासत में रखा जाएगा। साथ ही उन्हें देश में स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इस कानून के तहत मानव तस्करों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई और सजा का प्रावधान किया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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