राष्ट्रमंडल खेल : भ्रष्टाचार संबंधी याचिका खारिज
न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी समिति पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है।
यह याचिका भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण भाटिया ने दायर की थी। भाटिया ने तीन से 14 अक्टूबर तक आयोजित इन खेलों की तैयारियों के दौरान कोष में कथित हेरफेर की जांच कराने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले की जांच में जुटी समिति के सामने सबूत पेश कर सकता है।
वैसे न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सरकारी समिति की जांच के बाद न्यायालय का रुख करने की अनुमति दे दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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