रिजवानुर मामला : बंगाल सरकार और तोडी से हुई पूछताछ

ज्ञात हो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच नए सिरे से करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने 18 मई को निर्देश जारी कर सीबीआई को फिर से एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच हत्या के दृष्टिकोण से करने को कहा था।

सीबीआई ने उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में 10 सितम्बर को याचिका दायर की थी।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. सथशिवम एवं न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका पर विचार करते हुए पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था।

रिजवानुर की मां किश्वर जहां और भाई रुकबानुर रहमान ने भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों अपीलकर्ताओं की ओर से वकील अभिजीत सेन गुप्ता ने याचिका दाखिल की।

उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर रिजवानुर ने तोडी की बेटी प्रियंका से 18 अगस्त, 2007 को विवाह किया था।

इस मामले में संदिग्ध तोडी ने भी उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को नए सिरे से जांच का निर्देश देने पर आपत्ति की है।

जांच एजेंसी ने पहले की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रिजवानुर की मौत आत्महत्या का मामला है और आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाते हुए तोडी तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुशंसा की थी।

रिजवानुर की रहस्यमय मौत चर्चा का विषय बना हुई है। उसके परिजनों का आरोप है कि प्रियंका से विवाह करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई।

रिजवानुर का शव उत्तरी कोलकाता के पातीपुकुर में रेल पटरी पर 21 सितम्बर, 2007 को मिला था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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