ईवीएम पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज
गांधीनगर, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अनंत दवे की पीठ ने इस याचिका को इसलिए खारिज कर दी, क्योंकि यह पीआईएल के नए नियमों के तहत नहीं दायर की गई थी।
याची अधिवक्ता गिरीश दास ने अदालत से कहा कि तकनीकी कारणों से याचिका को खारिज नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह जनहित में है।
लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
दास ने अदालत से निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह ईवीएम के साथ कैमरा और एक घड़ी लगाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसने किस समय मतदान किया।
दास ने पारदर्शी एवं स्वच्छ चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिग कराने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यदि मतदान में किसी ने अनियमितता के आरोप लगाए तो वीडियो रिकॉर्डिग अदालत में सबूत के तौर पर भी मदद करेगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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