अयोग्य विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई अब नई पीठ करेगी (लीड-2)
भाजपा के अयोग्य ठहराए गए 11 विधायकों के मामले को तीसरे न्यायाधीश को सौंप दिया गया, जिसकी सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी जबकि अयोग्य ठहराए गए निर्दलीय विधायकों के मामले की सुनवाई अब दो नवम्बर को नई पीठ करेगी।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एन. कुमार सोमवार को इन मामलों में एक राय नहीं बना पाए। खेहर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के पक्ष में थे जबकि कुमार उनसे असहमत थे।
दोनों न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि भाजपा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के पीछे विधानसभा अध्यक्ष के. जी. बोपैया की कोई दुर्भावना नहीं थी।
न्यायधीशों ने यह भी स्वीकार किया कि बोपैया ने सभी नियमों व प्रक्रियाओं का पालन किया और उन्होंने अयोग्य करार दिए गए विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया लेकिन सदस्यों की अयोग्यता पर दोनों में एक राय नहीं थी।
बहरहाल, दोनों न्यायाधीशों ने निर्णय लिया कि 20 अक्टूबर को एक सदस्यीय पीठ भाजपा के 11 अयोग्य विधायकों के मामले की सुनवाई करेगी तथा दो नवम्बर को निर्दलीय विधायकों के मामले की सुनवाई नई दो सदस्यीय पीठ करेगी।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने गत 14 अक्टूबर को दूसरी बार विश्वास प्रस्ताव जीता था। इससे पहले 11 अक्टूबर को विश्वास प्रस्ताव के दौरान बोपैया ने विश्वास मत के पहले ही 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था।
इनमें से 11 भाजपा के थे और पांच निर्दलीय। येदियुरप्पा सरकार ने ध्वनि मत से यह विश्वास प्रस्ताव जीता था। इसके बाद अयोग्य करार दिए गए भाजपा व निर्दलीय विधायकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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