अयोग्य ठहराए गए विधायकों पर फैसला टला
सूत्रों के मुताबिक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एस. खेहर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के पक्ष में थे जबकि दूसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. कुमार इससे असहमत थे। इस मामले की सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी।
ज्ञात हो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा ने विगत सोमवार को भारी हंगामे के बीच पहली बार ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव जीता था। विधानसभा अध्यक्ष के.जी.बोपैया ने विश्वास मत के पहले ही 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। बाद में इन विधायकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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