डाक विभाग को बीमा कम्पनियों का एजेंट बनने की मंजूरी
नए नियमों के अंतर्गत हालांकि भारतीय डाक विभाग को किसी भी बीमा कम्पनी के लिए संदर्भ साझेदार (बीमा कम्पनी को आंकड़े उपलब्ध कराने) बनने पर रोक लगाई है।
नए नियमों के तहत भारतीय डाक विभाग की करीब 1,55,015 शाखाओं का विशाल नेटवर्क बीमा उत्पादों के वितरण के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
बीमा नियामक ने भारतीय डाक विभाग को कार्पोरेट एजेंट के रूप में काम करने के लिए कई शर्तो में छूट दी है।
इन नियमों के मुताबिक प्रत्येक डाक क्षेत्र को एक अलग इकाई मानकर विभिन्न बीमा कम्पनियों के एजेंट के तौर पर लाइसेंस दिया जाएगा ।
नियमों के मुताबिक भारतीय डाक विभाग प्रत्येक क्षेत्र में दो जीवन और गैर जीवन बीमा कम्पनियों और एक कृषि एवं एक स्वास्थ्य बीमा कम्पनी से समझौता कर सकता है।
बीमा कंपनियों को भारतीय डाक विभाग से समझौतों के लिए क्षेत्रों की कोई संख्या तय नहीं की गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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