नकली नोट छापने के मामले में 2 को उम्रकैद
कुशीनगर जनपद के विशेष अभियान दस्ते के प्रभारी प्रेमशंकर तिवारी ने वादी के रूप में अदालत में दो मार्च 2006 को पडरौना कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुखबिर की सूचना पर वह अपनी टीम के साथ नगर के सुभाष चौक स्थित श्याम लॉज के कमरा नं. 108 में छापेमारी कर सागर सिंह, जर्नादन सिंह, रामकेवल और बीरू सिंह को 100 रुपये के 67 नकली नोटों के साथ पकड़ा तथा नकली नोट छापने की मशीन बरामद की।
कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में पेश कागजात तथा दोनों पक्षों की दलील पर गौर करते हुए न्यायधीश प्रमोद कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों सागर सिंह तथा वीरू सिंह को बाल अपराधी मानते हुए इनका मामला गोरखपुर के सुधार गृह को सौंप दिया। अदालत ने शेष दो अभियुक्तों जर्नादन सिंह और रामकेवल को धारा 489ए के तहत आजीवन करावास की सजा सुनाई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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