पत्रकार से मारपीट में जामा मस्जिद के शाही इमाम नामजद
बुखारी और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ यह मुकदमा लखनऊ में हजरतगंज थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 और 506 के तहत दर्ज किया गया।
राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) बृजलाल ने यहां देर शाम संवादाताओं को बताया, "इमाम बुखारी गोमती होटल में गुरुवार शाम एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान उर्दू अखबार दास्ताने-ए-अवध के सम्पादक अब्दुल बहीद चिश्ती ने उनसे कोई सवाल पूछा, जिससे बुखारी और उनके समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने चिश्ती के साथ मारपीट की।" लाल ने कहा कि मुकदमे की विवेचना होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
उधर, चिश्ती ने संवाददाताओं से कहा, "पत्रकार होने के नाते मैंने बुखारी से केवल एक साधारण सवाल पूछा, जिस पर वह भड़क गए और मुझे अपशब्द कहे। उन्होंने समर्थकों के साथ न केवल मुझ्झसे मारपीट की, बल्कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।"
मालूम हो कि बुखारी ने अयोध्या मुद्दे को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया था। संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत होते ही यहां हंगामा शुरू हो गया। बाद में बुखारी ने पत्रकार को कांग्रेस का एजेंट करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान अयोध्या मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाएं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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