लॉटरी मामले में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल को राहत
युवक कांग्रेस के नेता मुहम्मद शियास ने एडवोकेट जनरल पी. एस. रमन के केरल उच्च न्यायालय में लॉटरी वितरक की ओर से पैरवी करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।
न्यायालय ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि रमन के इस मामले में दूसरे प्रदेश की अदालत में पैरवी करने में कुछ गलत नहीं है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को तीन महीने में 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए कहा है।
शियास ने 7 अक्टूबर को दायर अपनी याचिका में न्यायालय से अपील की थी कि रमन को पैरवी करने की मंजूरी नहीं दी जाए क्योंकि वह तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल के पद पर कार्यरत हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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