विश्वास मत का परिणाम अदालती फैसले पर होगा निर्भर : अदालत
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एस. खेखर और न्यायमूर्ति एन.कुमार की खण्डपीठ ने कहा, "गुरुवार को आयोजित होने वाला शक्ति परीक्षण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए पांच निर्दलीय विधायकों की संशोधित रिट याचिका पर इस पीठ के फैसले के अधीन होगा।"
ज्ञात हो कि 16 विधायकों (पांच निर्दलीय व 11 भाजपा) द्वारा मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत कर देने के बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार संकट में आ गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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