शाह की याचिका पर सीबीआई व गुजरात सरकार को नोटिस
पूर्व मंत्री ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति आर. एच. शुक्ला ने याचिका स्वीकार किया और सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। इसके पहले अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया।
शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में एक आरोपी, शाह ने सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
अपनी याचिका में शाह ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश जी.के.उपाध्याय के आठ अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस आधार पर उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया गया था कि शाह अपने राजनीतिक रसूख के जरिए सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों पर दबाव बना सकते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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