दिल्ली में सम्पत्तियों पर सर्किल रेट दोगुना हुआ (लीड-1)
इससे पहले 14 जून को भी मंत्रिमंडल ने ए से एच श्रेणी के विभिन्न इलाकों के सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला लिया था लेकिन मंत्रियों में मतभेद के चलते इस फैसले को स्थगित रखा गया था।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्किल रेट लागू करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी इलाकों के वर्गीकरण की पुरानी श्रेणियों को ही जारी रखने का निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद दीक्षित ने कहा, "हमने कॉलोनियों के आधार पर लगने वाले सर्किल रेट को बढ़ाकर दोगुना करने का फैसला किया है।"
उन्होंने कहा कि सम्पत्तियों की खरीद फरोख्त में काले धन पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया गया है।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री राज कुमार चौहान ने आईएएनएस से कहा कि राजधानी के आसपास के इलाकों में सर्किल रेट अभी भी कम बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई दरें उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद से लागू होंगी।
इस फैसले से पहले दिल्ली नगर निगम की श्रेणी ए में 43,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, श्रेणी बी में 34,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, श्रेणी सी में 27,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर, श्रेणी डी में 21,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर, श्रेणी ई में 18,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर, श्रेणी एफ में 16,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, श्रेणी जी में 13,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर और श्रेणी एच में 6,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ल रेट लागू कर रही थी।
नई दरें लागू होने पर ए-श्रेणी के इलाकों का सर्किल रेट 86,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और एच श्रेणी के लिए सर्किल रेट 13,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा।
इससे पहले 14 जून को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव में सर्किल रेट 9,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किए जाने थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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