मप्र में सरकारी हवाई पट्टी पर उतर सकेंगे निजी विमान
राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के मुताबिक हवाई पट्टी के उपयोग की सूचना कलेक्टर को 12 घंटे पहले देनी होगी, साथ ही विमान के आने और जाने का समय बताना होगा। हवाई पट्टी का उपयोग सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके लिए निजी व्यक्ति अथवा संस्थान को 3,000 रुपए की राशि अग्रिम के तौर पर जमा करनी होगी।
हवाई पट्टी के उपयोग के लिए अग्रिम रूप से जमा की गई राशि में 2,000 हजार रुपए फायर ब्रिगेड, 500 रुपए लैंडिंग व पार्किंग और 500 रुपए की राशि स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा शुल्कके तौर पर होगी।
राज्य सरकार ने विशेष परिस्थितियों में विमान उतारने की अनुमति निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को दिया है। इतना ही नहीं हवाई पट्टी की हालत सुरक्षा की दृष्टि से ठीक न होने पर भी विमान उतारने की अनुमति को निरस्त किया जा सकेगा। विमान उतारने की तमाम जिम्मेदारी हवाई पट्टी उपयोगकर्ता की रहेगी। किसी तरह के हादसे के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी व जवाबदेही नहीं रहेगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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