2जी घोटला : सीबीआई ने जांच के लिए 6 माह की मांग की (लीड-1)
सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की खंडपीठ से कहा, "देश और संभावित रूप से विदेश में इस मामले की जांच का काफी काम बाकी है इसके लिए और समय की जरूरत है।"
इस मामले में 21 अक्टूबर 2009 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को भेज दिया था। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय में कहा कि इस घोटाले से सरकार को 1,39,652 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से जनहित याचिका में केंद्र द्वारा दायर उस घोषणापत्र का जवाब देने को कहा है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने में कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के निष्कर्षो का उल्लेख किया गया है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दूरसंचार मंत्री ए. राजा सहित विभिन्न लोगों से नीरा राडिया की बातचीत के ऑडियो का ट्रांसक्रिप्सन करने जैसे कई काम बाकी हैं।
एक जनसंपर्क कंपनी के नीरा राडिया के दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख लोगों और मंत्रियों से संपर्क हैं। आयकर विभाग ने उन्हें जांच के लिए निगरानी में रखा है।
सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम ने न्यायालय में कहा कि सीबीआई आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के साथ इस मामले की जांच कर रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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