एएमयू को सेंटर स्थापित करने की हरी झ्झंडी
अलीगढ़, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के केरल और पश्चिम बंगाल में सेंटर स्थापित करने की वैधता की चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।
एएमयू के प्रवक्ता राहत अबरार ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि मुख्य न्यायाधीश एफ.आई. रिबेलो और न्यायामूर्ति ए.पी. शाही की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि एएमयू द्वारा अपने सेंटर स्थापित करने में कुछ गलत नहीं है।
एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष जेड.के. फैजान ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके विश्वविद्यालय के केरल के मलापुरम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अपने सेंटर खोलने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।
अबरार ने कहा कि एएमयू के कुलपति पी.के. अब्दुल अजीज ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एएमयू अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार इन सेंटरों की स्थापना के लिए पच्चीस-पच्चीस करोड़ रुपये भी आवंटित कर चुकी है।
अबरार ने कहा कि एएमयू प्रशासन मुर्शिदाबाद के लिए पूरे पच्चीस करोड़ और मलापुरम के लिए 10 करोड़ रुपये जारी कर चुका है और इन दोनों सेंटरों के लिए सम्बंधित राज्य सरकारों ने जमीन भी आवंटित कर दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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