हत्या मामले में अबु सलेम के खिलाफ फैसले को हरी झंडी
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. सथसिवम और न्यायाधीश आर.एम लोढ़ा की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को सही ठहराया जिसमें कहा गया कि अबु सलेम के वकील आरोपी से सरकारी गवाह बने रियाज अहमद सिद्दिकी से जिरह नहीं कर सकते क्योंकि सिद्दिकी पर लगे आरोपों को अभियोजन पक्ष ने खारिज कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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