सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर 5000 रुपये जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली के वित्त एवं आबकारी मंत्री डा. अशोक कुमार वालिया ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर अब 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन माह तक की कैद हो सकती है।
वालिया ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी कानून 2009 अब चार अक्टूबर 2010 से लागू हो गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा सुझ्झाए गए आदर्श आबकारी कानून के अनुरूप अपना आबकारी कानून बनाने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है। नए कानून ने पंजाब आबकारी कानून, 1914 का स्थान लिया है।
वालिया ने बताया कि इस कानून को लागू करने का मकसद जहरीली और मिलावटी शराब के मामलों, शराब की तस्करी और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की घटनाओं पर काबू पाना है। यह गौरतलब है कि दिल्ली में जहरीली और मिलावटी शराब पीने और पड़ोसी राज्यों से ऐसी शराब की तस्करी से कई मौतें हुई हैं।
उन्होंने पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में बताया कि धार्मिक स्थानों और स्कूलों के निकट शराब की बिक्री न हो इसलिए इन स्थानों के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा 75 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर दी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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