'चिली की कंपनी की संपत्ति ज़ब्त हुई'

चिली में अदालत ने आदेश दिया है कि जिस खदान में 33 खनिक फंसे हुए हैं उस खदान पर मालिकाना हक़ रखनेवाली कंपनी की संपत्ति ज़ब्त कर ली जाए.
अदालत का कहना है कि अगर ये कंपनी दिवालिया हो जाती है तो कंपनी की संपत्ति बेच दी जाए और इससे आने वाले पैसे का इस्तेमाल खनिकों के लिए चल रहे बचाव कार्य के लिए किया जाए.
एक आकलन के मुताबिक कंपनी की संपत्ति एक करोड़ डॉलर से ज़्यादा की है.
अदालत ने कहा है कि चिली की राजधानी सैन टिऐगो में स्थित इस कंपनी की सारी संपत्ति ज़ब्त कर ली जानी चाहिए.
इस कंपनी का नाम 'सैन इस्तेबान माइनिंग कंपनी' है और इसकी मौजूदा माली हालत काफ़ी ख़स्ता है.
कंपनी पर एक करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा का कर्ज़ है. इस कंपनी पर उन परिवारों ने भी दावा ठोंक रखा है जिनके परिजन खदान में फंसे हुए हैं.
मुआवज़े की माँग को पूरा करने के लिए पिछले महीने भी एक जज ने आदेश दिया था कि कंपनी की संपत्ति आंशिक तौर पर ज़ब्त कर ली जाए.
कंपनी की माली हालत का अंदाज़ा लगाने के लिए अब एक विशेषज्ञ को बहाल किया गया है जो 30 दिनों के भीतर कंपनी के कर्ज़दाताओं को अपनी रिपोर्ट सौंपेगे.
इसके बाद कर्ज़दाता ये तय करेंगे कि कंपनी को चलता रहने दिया जाए या फिर उसे दिवालिया घोषित करने की दिशा में बढ़ा जाए.












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