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1984 दंगे: सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार की अपील खारिज

By Neha Nautiyal
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Sajjan Kumar
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में सिख विरोधी दंगे भड़काने के आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील सोमवार को खारिज कर दी। इस अपील में सज्जन ने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की पीठ ने सज्जन की इसी तरह की एक अन्य याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रतिकूल अवलोकन का निचली अदालत की सुनवाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपने आदेश में न्यायमूर्ति सतशिवम ने कहा, "निचली अदालत के न्यायाधीश अपने समक्ष पेश दस्तावेजों के विश्लेषण, सराहना और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र हैं। वह इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा किया गया आरोप निर्धारण खराब है या कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन है या तथ्यों पर आधारित नहीं है।"

न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत इस मुकदमे के जल्द निपटारे के लिए गंभीर प्रयास करे। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और सज्जन से इस मामले में अदालत की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है।

सज्जन कुमार पर 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आगजनी की एक घटना में पालम कॉलोनी की जगदीश कौर के पति और पुत्र की जान चली गई थी। उल्लेखनीय है कि ये दंगे 31 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे।

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