गुजरात विधानसभा में फिर आया अनिवार्य मतदान संबंधी विधेयक
गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक-2009 को बिना किसी परिवर्तन के सदन में पेश किया गया। विधेयक के साथ राज्यपाल कमला देवी बेनीवाल के पांच अप्रैल के संदेश को नत्थी कर दिया गया था।
दरअसल, राज्यपाल ने विधेयक को वापस कर दिया था और सुझाव दिया था कि सदन द्वारा इसमें उचित संशोधनों के लिए उसके प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष दौलतभाई देसाई ने विधानसभा सत्र के दूसरे और अंतिम दिन पेश किया। इस विधेयक पर अगले सत्र में चर्चा होने की उम्मीद है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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